उत्तराखंड सरकार ने चमोली में आई आपदा में लापता व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित हो गई है। इसके लिए लापता व्यक्तियों को तीन श्रेणी में बांटा भी गया है।
पहली श्रेणी में आपदा प्रभावित स्थान के स्थायी निवासी, दूसरी श्रेणी में उत्तराखंड के अन्य जिलों के निवासी और तीसरी श्रेणी में अन्य राज्यों के पर्यटक व ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जो आपदा के समय आपदा प्रभावित स्थान पर उपस्थित थे।
चमोली में आई आपदा में अभी तक 134 लोग लापता चल रहे हैं और इसके अलावा कुछ अन्य के भी लापता होने की आशंका है। नियमानुसार लापता व्यक्ति के सात साल तक न मिलने के बाद ही मृत माना जाता है। आपको बता दें कि आपदा के दौरान इस नियम में केंद्र की अनुमति के बाद परिवर्तन संभव है।