नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को चुनाव में फ्री स्कीम्स वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें मुफ्त चुनावी वादों पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने मामले को नई बेंच में रेफर कर दिया। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में कमेटी बनाई जा सकती है, लेकिन क्या कमेटी इसकी सही से परिभाषा तय कर पाएगी।
सीजेआइ एनवी रमना ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और
इसे गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं, फैसला सुनाने के
बाद चीफ जस्टिस रमना ने याचिकाकर्ता
अश्विनी उपाध्याय को धन्यवाद दिया। इस पर उपाध्याय ने कहा कि हम आपको याद करेंगे।
नई बेंच में अगले CJI समेत तीन जज
होंगे और आगे की सुनवाई करेंगे।
ये है मामला
दरअसल, बीजेपी नेता
अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में
मांग की गई कि चुनाव में उपहार और सुविधाएं मुफ्त बांटने का वादा करने वाले सियासी
दलों की मान्यता रद्द की जाए। अदालत ने याचि और सुझाव देने के लिए कोर्ट की ओर से
कपिल सिब्बल को आमंत्रित किया गया था।