अदाणी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए रेगूलेटरी सिस्टम से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए वरिष्ठ अदालत के पूर्व जज एएम सप्रे की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए नियामक तंत्र से संबंधित समिति के गठन पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को भी जांच करने का निर्देश देते हुए कहा कि, क्या सेबी के नियमों की धारा 19 का उल्लंघन हुआ है? क्या स्टॉक की कीमतों में कोई हेरफेर हुआ है? सेबी को 2 महीने में जांच करने और स्थिति रिपोर्ट पेश करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समिति को दो महीने में सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, समिति का अधिकार ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाना, अदाणी विवाद की जांच करना और वैधानिक ढांचे को मजबूत करने के उपाय सुझाना होगा। SC ने SEBI को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समिति को सभी जानकारी उपलब्ध करायी जाए।