केंद्र सरकार को SC ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल, कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय से 20 जनवरी के उस आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने को कहा है, जिसमें चार किस्तों में वन रैंक वन पेंशन (OROP) के भुगतान करने की बात कही गई थी।
कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि, रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है। हालांकि, केंद्र सरकार ने दलील दी है कि, पूर्व सैनिकों के बकाया OROP एरियर का भुगतान एक किस्त में कर दिया गया है, लेकिन पूरा भुगतान करने के लिए और समय चाहिए। चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, जज पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की।
पीठ ने सरकार के पक्षधर वेंकटरमणि से कहा कि, रक्षा मंत्रालय का 20 जनवरी का कम्युनिकेशन उसके फैसले के पूरी तरह विपरीत था और वो एकतरफा यह नहीं कह सकता कि वह चार किस्तों में OROP का बकाया भुगतान करेगा। इतना ही नहीं कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भुगतान के लिए बकाया की मात्रा, भुगतान प्रक्रिया के लिए अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों और प्राथमिकता को लेकर एक डिटेल नोट तैयार करने के लिए भी कहा।