नैनीताल : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत पत्नी की हत्या जुर्म में दोषी करार पति महेंद्र सिंह को आज सजा सुनाएगी। अवैध संबंध के शक में अभियुक्त ने पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। अभियुक्त हत्या के बाद से ही जेल में बंद है।अभियोजन के अनुसार 23 मई 2019 को मृतका के भाई महेंद्र पुत्र स्व शेर सिंह बिष्ट, निवासी ग्राम सिरोड़ी ने कोतवाली भवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर महिला किरन की हत्या में पति महेन्द्र सिंह बिरोडिया, निवासी पूनाकोट, पट्टी पेटशाल, जिला अल्मोड़ा के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया था।अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पत्थर और वारदात के समय पहने कपड़े मरामद कर लिए गए थे। मौके पर जो रक्त पाया गया वहीं रक्त अभियुक्त के कपड़ों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पाया गया। पोस्टमार्टम के समय मृतका के बाल के गुच्छे रक्त, घटनास्थल की मिट्टी व अभियुक्त के कपड़े एवं बाल को डीएनए मिलान हेतु एफएसएल भेजा गया। जिसका डीएनए मैच हो गया।