राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानि एनजीटी ने कोच्चि नगर निगम को अपने कर्तव्यों में कथित लापरवाही बरतने के लिए 100 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोच्चि शहर 2 मार्च, 2023 को एक कचरे की ढेर में आग लगने से जाम और संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। स्थानीयों को घर के कैद रहने के लिए, और अस्पतालों को गंभीर वायु प्रदूषण और इसके चिंताजनक सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों से निपटने के लिए श्वसन संकट वाले रोगियों की आपातकालीन भर्ती तैयार करने के लिए कहा गया था।
अध्ययनों और कोच्चि नगर निगम की ओर से अपने कर्तव्यों की लंबे समय से की जा रही उपेक्षा को ध्यान में रखते हुए हम कोच्चि नगर निगम को एनजीटी अधिनियम की धारा 15 के तहत 100 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।