अगर आपके पास कार है या आप पुरानी कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। दरअसल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नया नियम पारित किया है।
नए नियम के मुताबिक, किसी भी डीलर की प्रामाणिकता की पहचान करने की लिए रजिस्टर्ड वाहनों के डीलरों के लिए अधिकार प्रमाणपत्र पेश करना है। मंत्रालय के इस कदम से व्यापार करने में आसानी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने पुरानी कारों के बाजार संबंधी एक व्यापक नियामक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के अध्याय तीन में संशोधन किया है।
इस बारे में 22 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अधिसूचना में बताया कि, रजिस्टर्ड मालिक और डीलर के बीच वाहन की डिलीवरी की सूचना देने की प्रक्रिया को विस्तृत किया गया है और रजिस्टर्ड वाहनों के कब्जे वाले डीलर की शक्तियों और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया है।
अधिकार प्रमाणपत्र से रजिस्टर्ड वाहनों के डीलरों/मध्यस्थों की पहचान करने और उन्हें सशक्त बनाने के अलावा ऐसे वाहनों की खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। ये नए नियम एक अप्रैल 2023 से प्रभाव में आएंगे।