Read in App

DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 24 Aug 2021 7:00 am IST


हाईकोर्ट ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए टेक होम राशन की आपूर्ति के लिए जारी किया टेंडर


उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए टेक होम राशन की आपूर्ति के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. ये याचिका हरिद्वार जिले की लीबहेड़ी स्वयं सहायता समूह की तरफ से दायर की गई थी.
कोर्ट ने इस मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उत्तराखंड सरकार की ओर से 8 अप्रैल 21 को पुष्टाहार टेंडर प्रकिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई. मामले के अनुसार हरिद्वार के स्वयं सहायता समूह लीबहेड़ी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने याचिका के जरिए कोर्ट को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार की सप्लाई के लिए जो भी टेंडर निकाले जाएंगे,