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• Sun, 14 Feb 2021 3:42 pm IST


हाइड्रो प्रोजेक्ट कंपनियों की दायर याचिकाओं को हाई कोर्ट ने किया खारिज


राज्य सरकार द्वारा जल विद्युत उत्पादन पर वाटर टैक्स लगाए जाने वाले एक्ट को सही ठहराते हुए हाईकोर्ट ने विभिन्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनियों द्वारा दायर की याचिकाएं खारिज कर दी हैं जिससे उत्तराखंड में काम कर रही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। 

बता दें, राज्य बनने के बाद उत्तराखंड सरकार ने राज्य की नदियों में जल विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया था जिसके बाद उत्तर प्रदेश व जल विद्युत कंपनियों के मध्य करार हुआ था। तय हुआ कि कुल उत्पादन के 12 फीसदी बिजली उत्तराखंड को निशुल्क दी जाएगी जबकि शेष बिजली उत्तर प्रदेश को बेची जाएगी। 

2012 में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड वाटर टैक्स आन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्ट बनाकर जल विद्युत कंपनियों पर वाटर की क्षमतानुसार दो से 10 पैसा प्रति यूनिट वाटर टैक्स लगा दिया जिसे अलकनंदा पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, टीएचडीसी, एनएचपीसी, स्वाति पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, भिलंगना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जय प्रकाश पावर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड आदि ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।