जिला जज कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपराध में उसकी मदद करने वाली महिला को भी तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि पुरोला थाने में 09 जनवरी 2019 को नाबालिग लड़की की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। नाबालिग ने बताया पहले उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में नाबालिग को छोड़ कर फरार हो गया। पुलिस पीड़िता को मेरठ के नारी निकेतन ले गई। यहीं से पुरोला पुलिस ने उसे बरामद किया।