पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष जज संजय खानगवाल ने भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायद के चार सदस्यों को दोषी करार दिया है।
इन सदस्यों पर भारत देश में आतंकी गतिविधियों की साजिश रचने और एक्यूआईएस के लिए आतंकियों की भर्ती करने का भी आरोप है। वहीं अब इनकी सजा पर 14 फरवरी को बहस होगी। माना जा रहा है कि, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूपीएपी) की धाराओं के तहत इन्हें अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है।
फिलहाल, अदालत ने मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अब्दुल रहमान, जफर मसूद और अब्दुल सामी को यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने दो आरोपियों सैयद मोहम्मद जीशान अली और डॉ. सबील अहमद को बरी कर दिया है और प्रत्येक को 10,000 रुपये के निजी बॉन्ड पर रिहा करने का निर्देश दिया है।
बताते चलें कि, इस मामले में छहों के खिलाफ 2017 में आरोप तय किए गए थे और एक सैयद अंजार शाह को बरी कर दिया था।