नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून के ऋषिकेश में आवासीय भवनों की आड़ में नक्शे पास कराकर कॉमर्शियल भवन बनाए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार व निर्माणकर्ता अनीता बहल को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने एमडीडीए से पूछा कि जब याचिकाकर्ता ने पहले शिकायत कर दी थी तो आपने अंतिम समय में सील कैसे किया जबकि पहले यह किया जाना था। अदालत ने विपक्षी अनिता बहल से पूछा है कि नक्शा आवासीय भवन का पास कराया उसके बाद कैसे व्यावसायिक भवन बना दिया।