हाईकोर्ट ने बुधवार को पिथौरागढ़ में 14 साल की किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने एसपी पिथौरागढ़ को आदेश दिए कि वह नाबालिग को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराएं। एसपी शीघ्र घटनास्थल का दौरा करें और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। दो अन्य आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करें। जिला प्रशासन से पूछा कि क्यों न इस मामले को क्राइम ब्रांच को भेज दिया जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।