नैनीताल: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने पत्नी को दहेज के लिए उत्पीड़न करने के आरोपति पति को दोषी ठहराते हुए पांच साल कठोर कारावास व पांच हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश के बाद दोषी पति को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अदालत को बताया कि 13 सितंबर 2016 को मृतका के भाई ने अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मृतका ने मरने से पहले बताया कि उसके पति ने उसपर तेल छिड़कर कर आग लगा दी।