सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम यानि आईटीपीए के संरक्षण गृहों से वयस्क महिलाओं की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया।
अदालत के नियुक्त पैनल की सिफारिश के मुताबिक अदालत ने निर्देश दिए हैं। जज बीआर गवई और सीटी रविकुमार की पीठ ने राज्य सरकारों को अपनी सिफारिश के मुताबिक, सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया है। दऱअसल कोर्ट ने 19 मई, 2022 को सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त पैनल की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।
कोर्ट में सिफारिश की गयी है कि, कोर्ट ने 25 मई को राज्य सरकारों को सभी आईटीपीए प्रोटेक्टिव होम का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन वयस्क महिलाओं को उनकी इच्छा के खिलाफ हिरासत में लिया गया है, उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। और समय पर रिहाई के लिए संशोधित किया जा सकता है।