प्रदेश में सरकारी बेसिक स्कूलों के 2287 शिक्षकों के पदों पर चल रही भर्ती में शिक्षा निदेशालय ने उन उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्रों पर रोक लगा दी जो जनवरी वर्ष 2012 से जून 2018 के केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाणपत्र के आधार पर चयन प्रक्रिया में शामिल हुए और जिनका चयन बीएड वर्ष की ज्येष्ठता एवं शैक्षिक गुणांकों की श्रेष्ठता के आधार पर हुआ है। शिक्षा निदेशक आरके उनियाल ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। शिक्षा निदेशक ने कहा कि मामले में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा को निर्देशित किया गया है कि ऐसे उम्मीदवारों के नियुक्ति पत्र जारी न करते हुए इनका लिफाफा बंद किया जाए। शिक्षा निदेशक ने निर्देश में यह भी कहा कि ऐसे उम्मीदवारों का चयन हाईकोर्ट में अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।