Read in App

DevBhoomi Insider Desk
• Wed, 28 Sep 2022 8:00 am IST

नेशनल

अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अधिकार का होगा फैसला? सुप्रीम कोर्ट में नौ नवंबर की दी तारीख


दिल्ली और केन्द्र सरकार की रार के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ही सुलह कराएगी। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार मांग रही केजरीवाल सरकार की याचिका पर सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। 

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ अब इस मामले में नौ नवंबर से सुनवाई शुरू करेगी। बता दें कि दिल्ली सरकार ट्रांसफर-पोस्टिंग समेत अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है। क्योंकि केंद्र सरकार के इस मामले में संशोधन के बाद से अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार एलजी यानी उपराज्यपाल के पास है।

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि, ये मामला दिल्ली अधिनियम से हुए संशोघन से भी जुड़ा है। वहीं पूरे मामले पर दिल्ली सरकार का कहना है कि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में केंद्र सरकार के पास सिर्फ जमीन, पुलिस और लोक आदेश यानी कानून व्यवस्था के मामले में अधिकार मिला है, इसलिए वह इन्हीं से संबंधित अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है।

 लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को चलाने से संबंधित गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में 2021 में संशोधन किया था जिसके तहत उपराज्यपाल को कई और अधिकार दे दिए गए थे। दिल्ली सरकार ने इस संशोधन को भी चुनौती दी है।