लखनऊ: कानपुर के बिकरू कांड के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को शीर्ष अदालत ने बुधवार को शर्तों के साथ जमानत दे दी है। खुशी को सप्ताह में एक दिन थाने में हाजिरी लगानी होगी।
वहीं, यूपी सरकार ने
जमानत का विरोध किया और कहा कि खुशी के विरुद्ध पुलिस पर फायरिंग के लिए उकसाने का
गंभीर आरोप हैं। जेल में रहने के दौरान दूसरे कैदियों के साथ भी झगड़े किए। खुशी, दुबे उसी गैंग का हिस्सा हैं और अगर जमानत दी गई तो फिर ये
गैंग फिर सक्रिय हो सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि
खुशी ट्रायल में सहयोग करेगी और बाकी शर्त सेशन कोर्ट देखेगी।
अखिलेश और प्रियंका ने ट्वीट कर बताया न्याय
बता दें कि खुशी दुबे को 2 जुलाई, 2020 की रात को यूपी के कानपुर जिले में चौबेपुर के बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह 30 महीने बाद जेल से बाहर आएगी। वहीं, खुशी दुबे को जमानत मिलने पर सपा सप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके इसे न्याय की जीत करार दिया है।