शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला पढ़ा।
मामले में दोनों ही जजों की राय अलग-अलग है। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही मान रहे हैं तो वहीं जज सुधांशु धूनिया की पीठ ने उनसे इतर है। गौरतलब है कि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया था।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के तर्क 10 दिन तक सुनने के बाद 22 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।