नैनीताल-हाईकोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस विभाग की ओर से जारी पुलिस सेवा नियमावली 2018 (संसोधन सेवा नियमावली 2019) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि यदि विभाग में इस नियमावली के तहत कोई प्रोन्नति की जाती है तो उसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया जाए कि ये सभी पदोन्नतियां याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून की तिथि नियत की है।