रुद्रप्रयाग: कोविड-19 के खतरे को देखते हुए जारी गाइडलाइन का हर हाल में पालन करने के लिए जिलाधिकारी मनुज गोयल ने जनपद स्तरीय अफसरों को निर्देशित किया है। अफसरों को निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि कोविड-19 के नए वैरिएंट “ओमीक्रोन के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन का जरूरी रूप से पालन किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार जिले में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इनमें कोविड से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्तियों, दुकानो , कार्यालयों आदि को छूट दी गई है। समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। जनपद में स्थापित खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे। 16 जनवरी तक सभी तरह की राजनैतिक रैली, धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है।