हरिद्वार। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, लैंगिक हमला और जान से मारने की धमकी देने के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट,एडीजे रुड़की न्यायाधीश मौहम्मद सुल्तान ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने बताया कि 10 नवम्बर 2018 को कोतवाली रुड़की क्षेत्र के गांव की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से डरा धमकाकर दुष्कर्म किया गया था। यही नहीं, आरोपी युवक ने परिजनों को बताने पर पीडि़त लड़की को जान से मारने की धमकी दी थी। पीडि़त लड़की ने घर लौटकर अपने परिजनों को आपबीती बताई थी। जिस पर पीडि़ता की मां ने आरोपी मोहित पुत्र जसमेन्द्र निवासी ग्राम व थाना तितावी जिला मुजफ्फरनगर यूपी, हाल निवासी गांव ढंढेरा पर नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पीडि़ता ने बताया था कि घटना वाले दिन जब वह अपने घर से स्कूल जा रही थी। रास्ते में आरोपी युवक उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर बहादराबाद के पास गांव में ले गया था। जहां आरोपी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। यही नहीं, आरोपी युवक ने उसे इस घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने आरोपी मोहित के खिलाफ विवेचना कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। विशेष कोर्ट ने आरोपी युवक पर दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देने व पॉक्सो ऐक्ट के आरोप तय किए थे। शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह ने सरकारी पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट न्यायाधीश मोहम्मद सुल्तान ने आरोपी मोहित को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।