मिजोरम के हनथियाल जिले में एक पत्थर की खदान ढहने के मामले में एनजीटी ने अधिकारियों को फटकार लगाई गयी है। साथ ही इस हादसे से जुड़े अन्य अधिकारियों के साथ एक संयुक्त समिति गठित करने का निर्देश दिया है।
मिजोरम के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समिति में जांच की जाएगी। इससे पहले न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली न्यायाधिकरण की पीठ ने 28 नवंबर, 2022 को इस मामले में एक आदेश पारित किया था। अपने आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा था कि, राज्य प्राधिकरण ठेकेदार फर्म के खिलाफ आवश्यक कठोर उपाय करके पीड़ितों को मुआवजा बांटा जा सकता है। ऐसा न करने पर राज्य स्वयं मुआवजे के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।
इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार भी कानून के उल्लंघन के खिलाफ उचित कड़े कदम उठा सकती है। साथ ही, मामले में राज्य के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में विस्फोट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विस्फोटक सामग्री से होने वाले पर्यावरण को नुकसान से निपटने समेत सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने की जिम्मेदारी तय करना भी शामिल होना चाहिए।