नयी दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक नाबालिग लड़की के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हर बच्चे को अपनी मां के उपनाम का इस्तेमाल करने का अधिकार है और पिता इसके लिए शर्तें तय नहीं कर सकता. टाइम्स नाउ की खबर के मुताबिक कोर्ट का यह फैसला एक व्यक्ति की याचिका के बाद आया, जिसमें उसने दस्तावेजों में अपनी बेटी के उपनाम के रूप में अपना नाम दर्शाने के लिए अधिकारियों से निर्देश लेने की कोशिश की.
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि पिता अपनी बेटी पर इस बात का दबाव नहीं बना सकता कि वह केवल अपने पिता के उपनाम का उपयोग करे. अगर नाबालिग बेटी अपने उपनाम से खुश है, तो आपको क्या समस्या है?