हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक संघ के 28 नवंबर को अवकाश के दिन कराए जा रहे चुनाव पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को प्रांतीय अधिवेशन में चुनाव की संभावना धूमिल हो गई है।
शनिवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में दिग्विजय चौहान, नंदन सिंह रावत व अन्य ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। इसमें रविवार को तय चुनाव पर रोक लगाने व उनका भी पक्ष सुने जाने का अनुरोध किया गया है। पिछले दिनों प्राथमिक शिक्षक संघ के सुरेश चंद्र उप्रेती की याचिका पर कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक संघ की निर्वाचन प्रक्रिया व संयोजक मंडल भंग करने के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मुख्य संयोजक ने 28 नवंबर को रानीखेत में प्रांतीय अधिवेशन की तिथि घोषित कर दी थी।