उत्तराखंड में उद्योगों की स्थापना के लिए बाहरी लोगों के बेतहाशा जमीन खरीदने पर रोक लग सकती है। भू कानून को लेकर गठित समिति ने अपने मसौदे में बाहरियों को 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं बेचने की पैरवी की है।
समिति ने ड्राफ्ट में हिमाचल की तर्ज पर उद्योगों को उनकी जरूरत के हिसाब भूमि उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। साथ ही अन्य प्रायोजनों के लिए तय सीमा से अधिक भूमि लीज पर देने पर सहमति जताई है। समिति का मानना है कि स्थानीय लोगों का भूमि पर मालिकाना हक बना रहना चाहिए। राज्य अतिथि गृह बीजापुर में उत्तराखंड भू-कानून के अध्ययन व परीक्षण के लिए गठित समिति की दो घंटे चली बैठक में भू-कानून में सुधार संबंधी तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई।