नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हिंदू युवती भावना द्वारा हरिद्वार के पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की इजाजत और पुलिस सुरक्षा दिलाये जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को नमाज पढ़ने की इजाजत देते हुए पुलिस को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं.हाईकोर्ट ने कहा जब भावना नमाज पढ़ने जाए, तो उससे पहले वह एक प्रार्थना पत्र सम्बंधित थाने के एसएचओ को दे. एसएचओ उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएं. मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि नियत की गई है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भावना से पूछा कि आपने धर्म नहीं बदला है. फिर आप वहां नमाज क्यों पढ़ना चाहती हैं? जिस पर भावना ने कोर्ट को बताया गया कि वह इससे प्रभावित है. इसलिए वह वहां नमाज पढ़ना चाहती है. परंतु उनको पिरान कलियर में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है. भावना के द्वारा कोर्ट को यह भी बताया गया कि उसने शादी नहीं की है. न ही वह अपना धर्म बदलना चाहती है.