खटीमा में आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण, HC ने 28 सितंबर तक मांगा जवाब
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खटीमा के आरक्षित वन क्षेत्र सालबोझी एक व दो में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार व वन विभाग से पूछा है कि उत्तराखंड में लीज के रिन्यूअल के क्या नियम हैं, 28 सितंबर तक कोर्ट को बताएं. ऐसे में इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि नियत की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खटीमा के आरक्षित वन क्षेत्र सालबोझी एक व दो में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने राज्य सरकार व वन विभाग से पूछा है कि उत्तराखंड में लीज के रिन्यूअल के क्या नियम हैं, 28 सितंबर तक कोर्ट को बताएं. ऐसे में इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि नियत की है.