रुद्रपुर। मूक बधिर बालक से कुकर्म के प्रयास में 50 वर्षीय व्यक्ति
को पॉक्सो न्यायाधीश रीना नेगी ने सात वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की धनराशि में से 90 प्रतिशत राशि पीड़ित बालक को दी जाएगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि 12 सितंबर 2017 की दोपहर 12 बजे एक वर्षीय मूक बघिर पार्क के पास बैठा था। तभी चाट की ठेली लगाने वाले 50 वर्षीय विनोद निवासी उस बालक को पकड़कर किनारे में ले गया और उसके साथ गलत कार्य करने लगा।