उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए रविवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत अब सार्वजनिक आयोजन और शादी में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
जिलों की वर्तमान हालत के अनुसार सभी जिला अधिकारी अपने विवेकानुसार अपने जिलों में कर्फ्यू लगाने अथवा कड़े नियम लागू करने के लिए अधिकृत होंगे। लेकिन यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उद्योग, भारवाहन, निर्माण कार्य व अन्य आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहें।