हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने रिश्ते में चचेरी बहन से दुष्कर्म करने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। दरअसल कुंडली थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने 31 जनवरी 2021 को कुंडली थाना पुलिस को बताया कि, उसकी 13 साल की बेटी के पास ही कमरे में उसके रिश्ते में देवर का बेटा संतोष पासवान भी रहता था। उसने बेटे के साथ तीन बार दुष्कर्म किया।
पीड़िता की मां ने बताया कि, चचेरा भाई अक्सर उस समय कमरे में घुस जाता था और कमरा बंद कर उसे और परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था।
फिलहाल मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने संतोष को पॉक्सो एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं भादंसं की धारा 506 में तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 14 माह कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।