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• Tue, 29 Dec 2020 2:19 pm IST


छेड़छाड़ के आरोपी प्रधानाचार्य को छात्राओं के स्कूल में किया संबद्ध


देहरादून में छेड़छाड़ के आरोपित प्रधानाचार्य को बालिकाओं वाले स्कूल में संबद्ध किए जाने पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने आपत्ति जताई है। आयोग ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को आदेश दिया है कि प्रधानाचार्य को बालकों के स्कूल या विभागीय कार्यालय में ही संबद्ध किया जाए। तकरीबन डेढ़ वर्ष पहले माजरी माफी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के तत्कालीन प्रधानाचार्य पर विद्यालय की एक छात्र ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। जिसके बाद शिक्षा निदेशालय की संस्तुति पर 25 मई 2019 को प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया था। हालांकि, कुछ दिन बाद ही प्रधानाचार्य को जमानत मिल गई। इसके बाद 11 जुलाई 2019 को विभाग ने प्रधानाचार्य को बहाल करते हुए राजकीय इंटर कॉलेज खुड़बुड़ा से संबद्ध कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस संबंध में शिक्षा निदेशालय को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया था। सोमवार को निदेशालय की ओर से शिक्षा निदेशक माध्यमिक रामकृष्ण उनियाल और विधि अधिकारी जेपी अवस्थी ने आयोग पहुंच कर पक्ष रखा। इसपर आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने आरोपित प्रधानाचार्य को ऐसे विद्यालय जहां छात्राएं भी अध्ययनरत हैं में तैनात करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया कि आरोपित प्रधानाचार्य को उस विद्यालय में भेजा जाएं, जहां छात्राएं न हों।