श्रीनगर: अंकिता भंडारी मर्डर केस के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के केस ट्रांसफर प्रार्थना पत्र खारिज हो गया है. सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने केस ट्रांसफर के लिए पुलकित आर्य की ओर से रखे गए सारे आधार को निराधार बताया है. साथ ही आरोपी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. अदालत का कहना था कि मामले की सुनवाई एडीजे कोटद्वार की अदालत में कानून और न्याय प्रणाली के अनुरूप चल रही है. ऐसे में केस ट्रांसफर का सवाल नहीं बनता.दरअसल, आरोपी पुलकित आर्य ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की अदालत में निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं होने की बात कही थी. जिसे लेकर पुलकित ने जिला कारागार चमोली के माध्यम से केस ट्रांसफर के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की अदालत ने मामला सुनवाई के लिए सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत को भेज दिया था. जिसके बाद मामले की पहली सुनवाई 16 फरवरी को हुई. जिसके बाद 26 फरवरी को दूसरी सुनवाई हुई. जिसमें पुलकित आर्य ने खुद अदालत में अपना पक्ष रखा था.