केरल हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सूचना के अधिकार वाली याचिका पर सुनवाई की।
हाईकोईट ने आरटीआई कानून के तहत मांगी गई किसी भी जानकारी को देने के लिए उत्तरदायी नहीं माना है। हाईकोर्ट ने कहा कि, सीबीआई उन खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों में से है, जिसे पारदर्शिता कानून के दायरे से छूट दी गई है।
चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली की पीठ ने 31 अक्तूबर को दिए फैसले में कहा कि, 2011 में सरकार से जारी अधिसूचना के अनुसार, सीबीआई, एनआईए और राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड आरटीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं।