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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 1 Oct 2021 7:30 am IST


उत्‍तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी मिलेगी पेंशन, आदेश जारी


देहरादून। प्रदेश में अब चिह्नित राज्य आंदोलनकारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रित (पति अथवा पत्नी) को भी 3100 रुपये की पेंशन मिलेगी। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ समय पहले राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को भी पेंशन देने की घोषणा की थी। दरअसल, प्रदेश में राज्य आंदोलनकारियों की एक श्रेणी ऐसी है, जिन्हें 3100 सौ रुपये पेंशन दी जा रही है। इस श्रेणी में वे आंदोलनकारी शामिल हैं, जिनका चिह्नीकरण सामान्य आंदोलनकारी के रूप में हुआ है।

इस श्रेणी के आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन देने का प्रविधान नहीं था। राज्य आंदोलनकारियों ने कुछ समय पहले यह प्रकरण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने इसके बाद मसूरी में गत दो सितंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। अब शासन ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्य आंदोलनकारी के रूप में चिह्नित पति की मृत्यु होती है, तो यह पेंशन पत्नी को दी जाएगी और यदि आंदोलनकारी के रूप में चिह्नित पत्नी की मृत्यु होती है, तो फिर यह पेंशन पति को दी जाएगी।