उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किये गए कर्मचारियों की बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ दायर 71 से अधिक कर्मचारियों की याचिकाओं पर सुनवाई की. इस मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने विधानसभा सचिवालय के दिनांक 26, 27, 28 सितंबर के बर्खास्तगी के आदेश पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने विधानसभा सचिवालय और सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है.
वहीं, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह कर्मचारी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे. सचिवालय चाहे तो रेगुलर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये कर्मचारी भविष्य में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित नहीं करेंगे और कार्यग्रहण करने से पहले शपथ-पत्र पेश करेंगे.