हरिद्वार : लक्सर शुगर मिल को चीनी का सैंपल फेल होने पर एक लाख रुपये का जुर्माना भरना ही होगा, क्योंकि खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण देहरादून ने एडीएम के आदेश को चुनौती देने वाली मिल प्रबंधन की अपील को खारिज कर दिया है।तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी मंजू रावत की ओर से लक्सर से 26 अगस्त 2012 में बंसल ट्रेडिंग कंपनी की दुकान से लक्सर शुगर मिल के पचास किलोग्राम के बैग से चीनी का सैंपल लिया गया था। रुद्रपुर प्रयोगशाला से 28 दिसंबर 2012 को आई जांच रिपोर्ट में सैंपल फेल पाया गया था। जिससे खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से एडीएम कोर्ट में दायर किए गए वाद में बंसल ट्रेडिंग कंपनी और शुगर मिल प्रबंधन को भी आरोपी बनाया गया था।कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बंसल ट्रेडिंग को राहत देते हुए वाद से मुक्त कर दिया था। 13 अगस्त को 2013 एडीएम कोर्ट ने लक्सर शुगर मिल को दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया था, लेकिन मिल प्रबंधन की ओर से एडीएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देहरादून खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण देहरादून में अपील की दायर की गई थी।अधिकरण की ओर से मामले में सुनवाई करते हुए लक्सर शुगर मिल की याचिका को खारिज कर दिया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल देव ने बताया कि लक्सर मिल की अपील खारिज होने से एडीएम कोर्ट का फैसला प्रभावी हो गया है। इसलिए मिल प्रबंधन को एक लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा।