हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की कोर्ट ने बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास और ₹40,000 का अर्थदंड लगाया है. साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को क्षतिपूर्ति की संस्तुति करते हुए चार लाख रुपये प्रतिकर दिए जाने का भी निर्देश दिया है.
11 साल की लड़की से दुष्कर्म: शासकीय अधिवक्ता नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि मामला लालकुआं कोतवाली क्षेत्र का है. यहां हल्दीखुर्द मीरगंज बरेली उत्तर प्रदेश निवासी वाजिद अली उर्फ बबलू तीन साल पहले लालकुआं क्षेत्र में किराए पर रहता था. उसके पड़ोस में 11 साल की बालिका भी परिवार के साथ किराए पर रहती थी. 30 दिसंबर 2020 को आरोपी वाजिद अली बालिका को बहला-फुसलाकर बरेली ले गया. वहां फतेहगंज के जंगल में बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
जेल भेजा गया बलात्कारी: उसके बाद वह एक सुनसान घर में ले गया. वहां भी बालिका को डरा धमका कर दुष्कर्म करता रहा. लड़की किसी तरह एक महिला की मदद के सहारे फतेहगंज के पास एक पुलिस चौकी में पहुंची. बालिका ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद फतेहगंज पुलिस ने लालकुआं पुलिस को सूचना दी. बालिका को वाजिद अली के चंगुल से छुड़ाकर लालकुआं पुलिस ने एक जनवरी 2021 को वाजिद के खिलाफ पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद गिरफ्तार जेल भेजने की कार्रवाई की.