DevBhoomi Insider Desk • Fri, 30 Jul 2021 7:00 am IST
धोखाधड़ी के आरोपी प्रभारी प्राचार्य की जमानत याचिका रद्द
भगवानदास संस्कृत महाविद्यालय पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने और षडयंत्र रचने के मामले प्रभारी सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने प्रभारी प्राचार्य की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। तीन दिन पूर्व निचली अदालत से भी जमानत अर्जी रद्द कर दी गई थी। इस मुकदमे में उत्तराखंड संस्कृत विवि के पूर्व कुलपति सहित छह शिक्षाविदों नामजद हैं।