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DevBhoomi Insider Desk
• Wed, 24 Aug 2022 11:00 pm IST

नेशनल

कर्नाटक : नाबालिग को भगाने के आरोप में गया था जेल, अब बालिग होने पर कर ली शादी, हाईकोर्ट ने कहा- अब कार्रवाई उचित नहीं...


कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपों का सामना कर रहे 23 साल के व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को रद्द कर दिया है। 

जज एम. नागप्रसन्ना ने कहा, ‘‘इन तथ्यों पर गौर किया गया कि, आरोपी और पीड़ित अब विवाहित हैं और बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं। इससे साफ है कि, अगर अदालत विवाहित जोड़े के लिए अपने दरवाजे बंद कर देती है, तो पूरी कार्यवाही का परिणाम न्याय की विफलता होगा।’’

दरअसल, 17 वर्षीय पीड़िता के पिता ने मार्च 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी कि, उसकी नाबालिग बेटी लापता है। तलाश किए जाने पर युवती आरोपी के साथ मिली थी। और लड़की की उम्र 17 साल होने की वजह से आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया था। और 18 महीने जेल में रहने के बाद आरोपी को जमानत मिल गई थी।

रिहाई के बाद जोड़े ने नवंबर 2020 में शादी की। एक साल बाद उन्हें एक लड़की हुई। यह शादी तब हुई, जब कोर्ट में मामला लंबित था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा, अभियोजन पक्ष इन परिस्थितियों में ‘‘याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध को शायद ही साबित कर सकता है’’। फिलहाल उच्च न्यायालय ने कहा कि, पक्षों के समझौते पर पहुंचने के कारण कार्यवाही को समाप्त करना उचित है।