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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 1 Oct 2021 12:30 am IST

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कैंट बोर्ड और दुकानदारों के विवाद में हुई सुनवाई


हाईकोर्ट ने भवाली रोड स्थित दुकानों को 48 घंटे में खाली करने के कैंट बोर्ड के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से 4 लाख रुपये हाईकोर्ट के रजिस्ट्री कार्यालय में जमा करने और कैंट के बकाया किराए का भुगतान करने के आदेश दिए।