उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए टेक होम राशन की आपूर्ति के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की याचिका हरिद्वार जिले की लीबहेड़ी स्वयं सहायता समूह की तरफ से दायर की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में पुष्टाहार टेंडर प्रकिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई।