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DevBhoomi Insider Desk
• Fri, 11 Nov 2022 4:24 pm IST

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ज्ञानवापी में जारी रहेगा शिवलिंग का संरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से मांगा हलफनामा


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर, वाराणसी में खोजे गए 'शिवलिंग' की सुरक्षा के लिए अपना आदेश बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने आदेश में कहा कि संरक्षण जारी रहेगा। कोर्ट ने सभी पक्षों से तीन हफ्तों में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। ज्ञानवापी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी का एएसआई से सर्वे कराने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। इधर, वाराणसी की जिला अदालत में कथित शिवलिंग की पूजा के अधिकार और मस्जिद में सर्वे की कार्यवाही पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट अब 5 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा। बताते चलें कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में 16 मई को कोर्ट कमीशन के सर्वे के दौरान एक संरचना मिली थी। हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग तो मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस संरचना को संरक्षित करने का आदेश जारी किया था। यह आदेश 12 नवंबर तक के लिए था। हिंदू पक्ष ने 12 नवंबर से पहले इसके संरक्षण की समय सीमा बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की थी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बेंच बनाकर इस मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया था।