Read in App

DevBhoomi Insider Desk
• Thu, 27 Apr 2023 10:32 am IST


तेज रफ्तार ने ली थी दो लोगों की जान.....ड्राइवर को सुनाई अदालत ने सजा


टिहरी: वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाने वाले चालक को सजा मिली है. टिहरी न्यायिक मजिस्ट्रेट निशा देवी की अदालत ने टैक्सी मैक्स, UK-10-TA-0086 के चालक को 6-6 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही ₹9000 का अर्थदंड भी लगाया है.सहायक अभियोजन अधिकारी अजय रावत ने बताया कि मृतक के भाई सुवर्धन नाथ निवासी ग्राम रमोली पट्टी दशकी थाना धरासू, जिला उत्तरकाशी ने थाना- थत्युड़, टिहरी गढ़वाल को एक लिखित तहरीर दी थी. तहरीर के अनुसार दिनांक 14.09.2016 को टैक्सी मैक्स का चालक अजय पुत्र चतर सिंह बिष्ट निवासी ज्ञानसू जिला उत्तरकाशी वाहन को देहरादून से उत्तरकाशी लेकर जा रहा था. उसके द्वारा वाहन को अत्यधिक तेज गति से चलाया जा रहा था.वाहन में बैठी सवारियों ने कई बार उसको वाहन आराम से चलाने को कहा. मगर वह अपनी लगातार वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाता रहा. नगुन भवान रोड पर ग्राम डोलसी के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. वाहन करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. वाहन में बैठी सवारियों में से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी. 9 अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए थे. इस तहरीर के आधार पर थाना थत्यूड़, जिला टिहरी गढ़वाल में मुकदमा पंजीकृत हुआ. तमाम विवेचना, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र दिनांक 4.1.2017 को न्यायालय में प्रस्तुत किये गए. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाह पेश करवाए गए. मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट निशा देवी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी वाहन चालक अजय निवासी, ज्ञानसू, उत्तरकाशी को दोष सिद्ध पाते हुए धारा- 279 आईपीसी के अपराध में 2 माह का कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया. धारा 304 ए आईपीसी अपराध में 6 माह का कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड से दंडित किया. धारा 337, 338 आईपीसी के अपराध में 6 माह का कारावास मिला है. ₹1000 का दंड भी लगाया गया है. धारा 427 आईपीसी के अपराध में दोष सिद्धि पर ₹5000 का जुर्माना लगाया गया है.