नैनीताल। हाईकोर्ट ने पौड़ी गढ़वाल के बिजिनी बड़ी जाखड़ीधार में मानकों के विपरीत चल रहे स्टोन क्रशर के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मौके का निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट सात दिसंबर तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मानव स्टोन क्रशर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ दिसंबर की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बिजनी बड़ी निवासी राजेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने मानकों के विरुद्ध जाकर मानव स्टोन क्रशर को चलाने की अनुमति दी है।