देहरादून। कोविड-19 कर्फ्यू के तहत अब शादी बारात में पचास लोग शामिल हो सकेंगे। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक अब शादी बारात में 50 लोगों की परमिशन दी गई है, लेकिन सभी की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव वाले नियम को लागू किया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड आने वाले सभी लोगों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य रहेगा। वहीं दूसरी तरफ शहरों में अब फुल सवारी की क्षमता के साथ विक्रम और आटो को दौड़ने की अनुमति दी गई है। तथा बाजार सप्ताह में तीन दिन जबकि मिठाई की दुकान में पांच दिन खोलने की अनुमति दी गई है।