उत्तराखंड के नई टिहरी में गजा तहसील के गुमाल गांव में सात साल पहले मां, भाई और गर्भवती भाभी की हत्या के दोषी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमा पांडेय की अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता बेणी माधव शाह ने बताया कि 13 दिसंबर 2014 को गजा तहसील के गुमाल गांव निवासी राम सिंह पंवार ने नायब तहसीलदार गजा को दी तहरीर में बताया था कि उसके बेटे संजय सिंह ने अपनी मां मीना देवी (58), भाई सुरेंद्र सिंह (34) और गर्भवती भाभी कांता देवी (25) की मामूली विवाद के बाद तलवार से हत्या कर दी है।