नैनीताल हाईकोर्ट ने समाधान एनजीओ की ओर से जिलों में वृद्ध आश्रम खोलने और उनमें सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में सचिव स्वास्थ्य व परिवार कल्याण से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि इस मामले में 2018 के आदेशों का कितना पालन हुआ। इसका जवाब सात दिसंबर तक दाखिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून की समाधान एनजीओ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 2018 में हाईकोर्ट ने सरकार को सभी जिलों में वृद्धाश्रम खोलने व आश्रम में बुजुर्गों के लिए अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।याचिका में कहा कि चार साल बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए न तो आश्रम खोले और न ही उन्हें कोई सुविधाएं उपलब्ध कराईं। याचिका में कहा कि ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।