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DevBhoomi Insider Desk
• Tue, 15 Mar 2022 6:46 pm IST


खनन नियमों में बदलाव, ओवरलोडिंग को वैध बनाने के खिलाफ हड़ताल पर वाहन स्वामी


हल्द्वानी : जिला खनन समिति ने नियम में बदलाव कर अब गौला नदी से 108 की बजाय 125 कुंतल उपखनिज निकासी की अनुमति जारी कर दी है। समिति की बैठक में परिवहन विभाग का अधिकारी भी बतौर सदस्य शामिल होता है। मगर सड़क पर परिवहन विभाग खुद इस आदेश को तभी मानेगा, जब वाहनस्वामी अपने रजिस्ट्रेशन में संशोधन कर भार क्षमता को बढ़ाएंगे। वजन की सीमा बढऩे के साथ-साथ गाड़ी मालिकों की जेब पर भार बढ़ेगा। उन्हें साल में चार बार ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। रजिस्ट्रेशन में बदलाव न करने पर परिवहन विभाग चालान भी काट सकता है।