बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश में मीडिया संस्थानों और चैनल्स को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कंटेंट हटाने को कहा जो प्रथम दृष्टया अपमानजनक हैं। बाकी प्रतिवादियों को हलफनामा देने को कहा गया है। हालांकि कोर्ट ने कहा, "उनके (शिल्पा) रोने की रिपोर्टिंग अपमानजनक खबर कैसे है?...पुलिस सूत्रों...की बात रिपोर्ट करना कभी मानहानिकारक नहीं होता है।"